झीरम घाटी कांड ब्रेकिंग : नए झीरम आयोग की सुनवाई पर हाईकोर्ट की रोक, आयोग व सरकार से मांगा जवाब:-
आशीष तिवारी उप-संपादक Thewatchmannews.in. रायपुर(छ.ग.)
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी कांड को लेकर राज्य सरकार द्वारा गठित की गई नई झीरमघाटी जांच आयोग की सुनवाई करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही सरकार व आयोग से कोर्ट ने जवाब मांगा है।
जांच आयोग के गठन करने की वैधानिकता को हाईकोर्ट में नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक ने चुनौती दी थी। धरमलाल कौशिक ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग ने जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को सौंप दी है, जिसे छह माह के भीतर विधानसभा में रखा जाना था। लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक किए बिना ही नया आयोग गठित कर दिया गया है।
बता दें कि झीरम घाटी कांड को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने 11 नवंबर 2021 को गठित दो सदस्यीय जांच आयोग के गठन का नोटिफिकेशन जारी किया था।
इस पर याचिकाकर्ता की ओर से तीन बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कराई थी।इसमें वैधानिक दुर्भावना जांच आयोग की रिपोर्ट को छह महीने के अंतराल में छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश नहीं किया जाना और एक ही घटना और मुद्दे पर दोबारा जांच की अनुमति नहीं है।
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष जानने के बाद अगली सुनवाई तक आयोग के कामकाज पर रोक लगाई है. याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और विवेक शर्मा ने पक्ष रखा।