ASHISH TIWARI
आशीष तिवारी
शारदीय नवरात्र की गाइडलाइन जारी अगर नियम उल्लंघन किया तो होगी कड़ी कार्यवाही:-नियम विरुद्ध डीजे धुमाल बजाने पर जप्ती की चेतावनी
आशीष तिवारी उप-संपादक Thewatchmannews.in.रायपुर (छ.ग.)
रायपुर।विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू की जा चुकी है। ऐसे में नवरात्र से लेकर दशहरे का पर्व इस वर्ष आचार संहिता के साये में रहेगा। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने नवरात्र को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। नवरात्र में दुर्गा स्थापना, रास गरबा और मूर्ति विसर्जन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है।
सुबह 6:00 से रात 10:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग होगा। डांडिया, रास गरबा में हर किसी की एंट्री नहीं होगी। जिनके पास, एंट्री पास होंगे केवल वही लोग आयोजन में हिस्सा ले सकेंगे। वहीं दुर्गा पंडालों में केवल धार्मिक गाने बजेंगे। नियम विरुद्ध डीजे धुमाल बजाने पर जप्ती की चेतावनी भी दी गई है।
दशहरे को लेकर भी प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक दशहरे के दूसरे दिन तक प्रतिमा का विसर्जन किया जा सकेगा। प्रतिमा विसर्जन के दौरान ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है।
दुर्गा पूजा गाइडलाइन को लेकर निर्देश:
- मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई आठ फीट होगी।
- मूर्ति स्थापना पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा।
- रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र प्रतिबंधित रहेंगे।
- प्लास्टर आफ पेरिस की मूर्तियां प्रतिबंधित।
- पंडाल का आकार 15 गुणे 15 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए।
- पंडाल की वजह से गली या सड़क का यातायात प्रभावित न हो।
- मंदिरों में तय जगहों पर ज्योत जलेगी।
- धुमाल या बैंड का इस्तेमाल 200 वाट के साउंड सिस्टम पर पंडाल के 100 मीटर के भीतर होगा।
- मूर्ति विसर्जन के लिए अधिक वाहनों की अनुमति नहीं होगी, सिर्फ छोटे वाहन में प्रतिमा ले जा सकेंगे।