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आशीष तिवारी

ब्लैकमेल कर जान से मारने की धमकी देकर दो सगी बहनों के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास माननीय सुरेश जून प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जांजगीर का आदेश:- 

आशीष तिवारी उप-संपादक Thewatchmannews.in.रायपुर (छ.ग.)

जांजगीर। ब्लैकमेल कर एवं जान से मारने की धमकी देकर दो बहनों के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को माननीय न्यायालय द्वारा भादवि की धारा 365 के अपराध के लिए 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20,000/- के अर्थदण्ड, धारा 376 के अपराध के लिए 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000 / - अर्थदण्ड, धारा 376-2एन के अपराध के लिए 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,00,000/- रूपये का अर्थदण्ड, धारा 506बी के अपराध के लिए 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000 / - अर्थदण्ड तथा धारा 323 दो बार के अपराध के लिए 6-6 माह का कठोर कारावास एवं 1000-1000 / - अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

श्री राजेश पाण्डेय लोक अभियोजक जांजगीर के बताये अनुसार प्रार्थिया ने बताया कि घटना दिनांक 05.12.2020 के लगभग रात्रि 11.30 बजे अभय सक्सेना उर्फ चैतराम दवे जो ग्राम खोखरा में रहता है मेरी बड़ी बहन का परिचित बताकर मुझे फोन करके बोला कि तू अभी मेरे पास आ । यदि तू नहीं आयेगी तो मैं तेरी बहन का रिकार्डिंग फैला दूंगा। जिस कारण बहन की बदनामी के कारण मैं उसी समय अभय सक्सेना से मिलने रोड के पास गई, जहां से अभय मुझे अपनी कार मारुति ओमनी में जबरदस्ती बैठाकर अपने रूम खोखरा ले गया । रूम में ले जाकर संबंध बनाने को बोला मैं विरोध की तो मुझे मारपीट करने लगा और बोला कि मैं तेरी बहन का रिकार्डिंग सबको फैला दूंगा। तेरे घर वालों को भी जान से मार दूंगा कहकर मेरे साथ दुष्कर्म किया और विडियो बनाया और बोला जा तेरी बहन को भेज नहीं तो तेरी विडियो भी सबमें फैला दूंगा बोलकर फिर अपनी कार से मेरे घर के पास छोडकर जा अपनी बहन को जल्दी लेकर आ बोला। घर आकर मैं अपनी बहन को सारी बात बताई तो बहन बोली कि अभय सक्सेना मुझे भी पिछले एक साल से शादी करूंगा कहकर मोबाईल रिकार्डिंग को फैला दूंगा कहकर ब्लैकमेल करके मेरे साथ दुष्कर्म कर रहा है। बोलकर दीदी मेरे साथ रोड के पास गई जहां अभय सक्सेना अपनी कार के पास खड़ा था। दीदी को देखते ही हाथ मुक्का से मारपीट करने लगा। दीदी का बाल सिर को पकड़ कर कार मे ठोकर मार दिया, जिससे दीदी बेहोश होकर नीचे गिर गई। तभी अभय सक्सेना दीदी को अपने साथ कार में बैठाकर ले गया और दीदी से मारपीट कर हाइवे रोड में छोड दिया। मैं दौड़कर घर आकर सारी बातें अपने पिता जी को बताई । अभय सक्सेना मेरी दीदी और मेरे साथ मारपीट गाली गलौच जानसे मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया है। प्रार्थिया के उक्त रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर अपराध कमांक 531/20 दर्ज कर विवेचना में लिया तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

अभियोजन की ओर से विचार व्यक्त किया कि जिस प्रकार से आरोपी द्वारा ब्लैकमेल कर एवं जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया गया है। वह अत्यंत ही निंदनीय घटना है और दण्डनीय अपराध है अतः आरोपी को कठोर से कठोर दण्ड दी जावे।
इस प्रकार अभियोजन ने अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित कराया है कि आरोपी द्वारा जिस प्रकार से ब्लैकमेल कर जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया गया है वह घोर निंदनीय घटना है। अतः प्रकरण की परिस्थिति, अपराध की गंभीरता एवं सामाजिक प्रभाव को देखते हुए आरोपी चैतराम दवे उर्फ उभय सक्सेना पिता पुनीलाल उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम वार्ड कमांक 48 आदर्श नगर खाल्हेपारा मोपका थाना सरकंडा जिला बिलासपुर, छ०ग० को नीचे लिखानुसार दण्ड माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है।


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