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आशीष तिवारी

Big Breking : निलंबित IPS G.P. सिंह को हाईकोर्ट ने दी जमानत, 120 दिनों से थे सलाखों के पीछे, लगे थे ये गंभीर आरोप…

आशीष तिवारी उप-संपादक Thewatchmannews.in.रायपुर(छ.ग.)

रायपुर। आय से अधिक संपत्ति के केस में गिरफ्तार IPS और सस्पेंड ADG जीपी सिंह को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद जीपी सिंह सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने का आदेश दिया था। आपको बता दें गिरफ्तारी के बाद से जीपी सिंह करीब 120 दिनों से जेल में बंद थे।


कैसे हुई थी गिरफ्तारी ?
EOW की टीम ने उन्हें 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर रखा गया था। 18 जनवरी को उन्हें विशेष अदालत में पेश किया गया। इसके बाद से जीपी सिंह जेल में थे । निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उनके वकील आशुतोष पांडेय ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। इस दौरान जमानत देने के लिए उन्होंने अंतरिम राहत की मांग की थी, जिसे हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया था। इसके साथ ही जस्टिस दीपक तिवारी ने जमानत पर नंबर आने पर ही सुनवाई करने के निर्देश दिए थे। तब से उनकी जमानत पर सुनवाई हाईकोर्ट में लंबित थी।

29 जून को एसीबी ने दर्ज किया था पहला मामला


राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत 29 जून को प्राथमिकी दर्ज की थी। जिसके बाद 1 जुलाई, 2021 को, याचिकाकर्ता के आवास पर पुलिस ने छापा मारा और उन्हें कथित तौर पर याचिकाकर्ता के घर के पीछे एक नाले में कागज के कुछ टुकड़े मिले, बाद में उनके द्वारा कुछ नोटों में संगठित किया गया।
पार्टी और राज्य के विभिन्न विंगों के कुछ प्रतिनिधियों के खिलाफ सांख्यिकी रिपोर्ट पेश की गई। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए और 153 ए के तहत अपराध करने के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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