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आशीष तिवारी

जोन कमिश्नर राकेश शर्मा तथा अंजली बारले द्वारा शासकीय पद का दुरुपयोग करने की शिकायत मानव अधिकार आयोग, कलेक्टर तथा नगरीय प्रशासन विभाग में की गई:- देखें शिकायत पत्र की कॉपी 

आशीष तिवारी उप-संपादक Thewatchmannews.in.रायपुर (छ.ग.)

रायपुर। राजधानी रायपुर के वार्ड क्रमांक 10 रानी लक्ष्मीबाई वार्ड में श्रीमती साजेदा बेगम पति अनवर अब्बास निवासी- अमन नगर मोवा द्वारा जोन कमिश्नर राकेश शर्मा तथा इंजीनियर अंजली बारले पर अपने शासकीय पद का दुरुपयोग करने का मामला सामने आया है जिसकी शिकायत मानव अधिकार आयोग, कलेक्टर तथा नगरीय प्रशासन विभाग में की गई है।
 जोन क.-03 के तहत एक नक्शा पास करवाकर भवन निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसका भवन नक्शा कमांक 33910 है। भवन निमार्ण के दौरान वार्ड कं-10 रानी लक्ष्मी बाई वार्ड की पार्षद श्रीमती विश्वदिनी पाण्डेय द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी जो कि उक्त स्थल शासकीय भूमि है ।
 जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के द्वारा एक आवेदन के माध्यम से श्रीमान तहसीलदार महोदय के समक्ष उक्त भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु आदेश पारित कमांक 466/भ.जि.अनु.प्र./जोन-3/2022-23. दिनांक 02/02/2023 को किया गया।

तहसीलदार द्वारा हल्का पटवारी व हल्का आर.आई. को निर्देशित किया गया जिसके पश्चात दिनांक 04/03/2023 को उक्त स्थल का सीमांकन कर पंचनामा तैयार कर नगर निगम की ओर से अंजली बारले मौके स्थल पर उपस्थित रही जारी की गई उक्त स्थल का सीमांकन किया गया हल्का पटवारी व हल्का आर.आई. के द्वारा पंचनामा में दर्शाया गया की उक्त स्थल के आस पास किसी भी प्रकार की शासकीय भूमि नहीं है । लेकिन अंजली बारले द्वारा हल्का पटवारी व हल्का आर.आई. को कहां गया कि मैं इस सीमांकन व पंचनामा रिपोर्ट को मैं नही मानती।
पीड़ित आवेदिका साजेदा बेगम का कहना है कि अंजली बारले के द्वारा अपनी शासकीय पद का दुरुप्योग कर मुझे मानसिक रुप से प्रताड़ित किया गया है जिससे मैं अत्यधिक परेशान हो चुकी हूं। 

इसके पश्चात तहसीलदार महोदय के द्वारा प्रतिवेदन तैयार किया गया कि उक्त भूमि श्रीमती साजेदा बेगम व अन्य 4 व्यक्तियों की मौजुद है। जिसके पश्चात जोन कः-03 जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के द्वारा एक नोटिस तैयार कर आपके भवन निर्माण अनुज्ञा को निरस्त करने बाबत् जानकारी दी गई, जानकारी में पाया गया कि भवन अनुज्ञा को निरस्त करने का कारण कंडिका 12 का हवाला दिया गया तथा कंडिका 12 में उल्लेखित है कि प्रस्तावित सड़क चौड़ाई में आने वाले भाग को यातायात हेतु सड़क के लेवल पर रखे इसमे कोई चबुतरा निर्माण ना करें। जबकि उक्त स्थान पर मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया था । 
पीड़ित ने बताया कि जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के द्वारा बिना जानकारी हेतु मुझे प्रताड़ित करने के नियत से अपने पद का दुरुप्योग करते हुए मेरे भवन अनुज्ञा नक्शे को निरस्त किया गया जबकि मेरे द्वारा जानकारी आयुक्त नगर निगम रायपुर छ.ग. को दिया गया और मुझे पता चला कि भु-अनुज्ञा 3000 वर्गफुट के उपर राज्य शासन को अधिकारी है। और उससे 3000 वर्गफुट भूमि के निचे भु-अनुज्ञा को नगर निवेश के द्वारा निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। इससे मुझे पता चला कि जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के द्वारा अपने पद का दुरुप्योग किया गया है।
 जोन कमिश्नर जोन क.-03 राकेश शर्मा एवं अंजली बारले के द्वारा आदर्श नगर मोवा वार्ड क.-09 रानी लक्ष्मी बाई वार्ड में शासकीय भूमि मे ही रामकृष्ण वाजपेयी के द्वारा सामुदायिक भवन की खुली भूमि पर शिकायत मोहल्ला विकास समिति के द्वारा दो मंजिला भवन निर्माण कार्य कराया जा चुका है। जिसकी जानकारी जोन कमिश्नर राकेश शर्मा अंजली बारले की सहमति से कराया गया है।

पीड़ित आवेदिका साजेदा बेगम ने शिकायत पत्र में निवेदन किया है कि  जोन क.-03 जोन कमिश्नर राकेश शर्मा व अंजली बारले के द्वारा अपने शासकीय पद का दुरुप्योग कर मुझे मानसिक प्रताड़ित किया गया है जिससे मैं अत्यधिक परेशान हो चुकी हूं महोदय से प्रार्थना है कि जोन क.-03 जोन कमिश्नर राकेश शर्मा व अंजली बारले के विरुद्ध शासकीय जांच कर उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।
देखें शिकायत पत्र की कॉपी:


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